कंट्रोल के गेंहू चावल अवैध भण्डारण करने वाले व्यापारी के विरूद्ध हुई एफआईआर
व्यापारी मुकेश पिता जोगीलाल जैन निवासी खेतिया के विरुद्ध प्रकरण दर्ज
बड़वानी (नरेंद्र तिवारी ) बड़वानी जिले की पानसेमल खेतिया की जिनिंग परिसरों में अवैध रूप से कंट्रोल के गेहूं चावल मिलने के बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया।
कलेक्टर जिला बड़वानी के निर्देशन में दिनांक 3 और 4 अगस्त 2025 को में जय इंटरप्राइजेस, श्री नाथ एवं ख्याति जिनिंग खेतिया में प्रो. मुकेश पिता जोगीलाल जैन निवासी खेतिया के पास पीडीएस गेहूं एवं चावल का अवैध क्रय, विक्रय एवं संग्रहण पाए जाने से मौके पर गेहू 1197 विवंटल एवं चावल 1751 क्विंटल मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 के प्रावधानों का उल्लंघन होने से जप्ती एवं सुपुर्दुगी की कार्यवाही की गई। जप्त सामग्री का बाजार मूल्य 22 लाख 24 हजार के लगभग है।
उक्त प्रकरण में आदेश म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 की कडिका 13(2) का स्पष्ट उल्लंघन होकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध होने से जय इंटरप्राइजेश खेतिया के प्रोप्रायटर श्री मुकेश पिता जोगीलाल जैन निवासी खेतिया के विरुद्ध एफआईआर 05 अगस्त को दर्ज कराई गई।
उक्त जांच खाद्य और राजस्व विभाग की संयुक्त दल जिसमें सुश्री प्रज्ञा पाटीदार तहसीलदार पानसेमल, सहायक आपूर्ति अधिकारी दयाराम चौहान, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी भूरमल बामने एवं भोला मण्डलोई कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी शामिल रहे।