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सेंधवा के आरोपी को 10 साल की सजा एक लाख रु अर्थदंड

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सेंधवा के आरोपी को 10 साल की सजा एक लाख रु अर्थदंड

बड़वानी (नरेंद्र तिवारी ) विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस )बड़वानी श्री रईस खान ने पारित अपने फैसले में अवैध रूप से नशे का सेवन करने वालो को अल्प्राजोलम टेबलेट सप्लाई करने वाले आरोपी विक्की पिता दीपक परमार, निवासी चारण मोहल्ला सेंधवा को 10 वर्ष की कठोर कारावास और 1 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

    पुलिस थाना नारकोटिक्स सेल इंदौर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि अभियुक्त अल्प्राजोलम टेबलेट, अवैध रूप से ड्रग सेवन करने वालो को बायपास तिराहा सेंधवा में किसी पार्टी को सप्लाई करने वाला है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर उप निरीक्षक पंचान और स्टाप के साथ घटना स्थल पर रात्रि 3.55 बजे पहुंचकर अभियुक्त की प्रतीक्षा की, तत्पश्चात मुखबिर के बताए हुलिया का एक व्यक्ति मिला जिसकी घेराबंदी कर पकड़ा। नाम पता पुछने पर अपना नाम विक्की बताया। उसके कंधे पर टंगी एक प्लास्टिक की थैली की तलाशी लेने पर उसमें  अल्प्राजोलम टेबलेट की 240 स्ट्रीप जिसमें प्रत्येक स्ट्रीप में 15-15 टेबलेट अर्थात कुल 3600 अल्प्राजोलम टेबलेट पायी गई। जिसके सम्बन्ध में कोई वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। मौका कार्यवाही पश्चात नारकोटिक्स सेल इंदौर द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 8/22 स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी प्रदार्थ अधिनियम 1995 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तार पश्चात विवेचना कर विशेष न्यायाधीश बड़वानी के समक्ष चालान पेश किया।

     न्यायाधीश ने अभियोजन का प्रकरण सिद्ध मानते हुए आरोपी विक्की को 10 वर्ष कठोर कारावास तथा 1 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अपने फैसले में न्यायालय द्वारा मादक पदार्थ की बढ़ती बिक्री और उसका समाज में प्रतिकुल प्रभाव को गंभीर मानते हुए इस प्रकार के नशे के कारोबार से देश के नवयुवकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला मानते हुए अभियुक्त को कठोरतम सजा की कार्यवाही किए जाने का अभिवचन किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक शिवपाल सिंह सिसोदिया ने की।

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